स्कूल बसों एवं बच्चों को लाने ले जाने वाले चार पहिया वाहनों की चैकिंग का अभियान किया गया शुरू स्कूल संचालकों एवं बस ड्राइवरों को दी गई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पालन करने की हिदायत
धार जिला पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही जिले भर में स्कूल बसों की चेकिंग एवं बच्चों को लाने ले जाने वाले चार पहिया वाहनों की चैकिंग का अभियान शुरू किया गया है जिसमें 4 जुलाई 2024 को थाना प्रभारी राजोद हीरूसिंह रावत एवं ट्रेफिक सूबेदार नितेश राठौर* एवं टीम द्वारा थाना राजौंद एवं थाना राजगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित *जैन पब्लिक स्कूल, शक्ति विद्यापीठ, ब्रिलियेन्ट स्कूल एवं आनंद विद्या विहार स्कूल राजोद की स्कूल बसों की चैकिंग की गई।
स्कूल बस सुरक्षा के निर्देश
1.स्कूल बस में पर्याप्त सुरक्षा उपकरण तथा सीट बेल्ट’ प्राथमिक सहायता बॉक्स’ अग्निशामक यंत्र, गति नियंत्रक(स्पीड गवर्नर) एवं जीपीएस इत्यादि होने चाहिए।
2.बस चालक को कम से कम 5 वर्ष का अनुभव तथा वैध लाइसेंसधारी होना चाहिए।
साथ ही वह प्राथमिक चिकित्सा एवं जोखिम से निपटने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए
3.स्कूल बस का रंग गोल्डन पीला होना चाहिए जिससे वह दूर से पहचानी जा सके तथा बस के आगे वह पीछे “बाल वाहिनी” स्पष्ट अक्षरों में अंकित होना चाहिए
4.स्कूल में रोड सेफ्टी क्लब के माध्यम से बच्चों को सुरक्षित परिवहन एवं सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए बच्चों को बस में सुरक्षित प्रकार से चढ़ने उतरने तथा सड़क पार करने के बारे में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
5.बस के समीप जहां से आप चालक को ना दिखाई दें ऐसे ब्लाइंड स्पॉट/डेंजर जोन के बारे में चालक परिचालक शिक्षकों तथा बच्चों को अवगत कराया जाना चाहिए।
6.स्कूल वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए।
7.स्कूल बसों में स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।
8.स्कूल वाहन में कैमरे अनिवार्य रूप से चालू रहना चाहिए।
9.स्कूल वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों का स्टाफ जरूरी है।
10.स्कूल वाहन में जीपीएस होना चाहिए।
11.स्कूल वाहन स्टाफ के पास पिकअप और ड्राप किए जाने वाले बच्चों की सूची होना जरूरी है।
12.वाहन में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था होना चाहिए।
अभियान में प्रारंभिक स्तर पर सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों के बारे में स्कूल संचालकों एवं स्कूल के बस ड्राइवरों समझाइश दी गई है एवं कुछ बसों मे अग्निशमन यंत्र पुराना होने, चालक वर्दी मे नहीं पाये जाने पर चालानी कार्यवाही भी कई है। अभियान के आगामी दिनों में इन बिंदुओं पर सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन न होने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।